सुल्तानपुर। कूरेभार के अरवल कीरी करवत में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान काला झंडा दिखाने वाली महिला को बृहस्पतिवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलिस ने महिला को बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अरवल कीरी करवत में पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने के आरोप में जेल भेजी गई रीता यादव को बृहस्पतिवार को दीवानी न्यायालय के एसीजेएम देवर्षि देव कुमार ने जमानत दे दी। पुलिस ने चांदा थाना क्षेत्र के सोनावां लालू का पुरवा निवासी संतोष यादव की पत्नी रीता यादव को अरवल कीरी करवत में पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने समेत अन्य आरोपों केस दर्ज करके बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने रिमांड स्वीकृत करते हुए आरोपी महिला को जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने सुनवाई के बाद रीता यादव को जमानत दे दी। प्रकरण में गोसाईंगंज पुलिस ने काला झंडा दिखाकर शांति व्यवस्था में बाधा डालने समेत अन्य अपराध दर्शाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक महिला ने पीएम व सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाया था।