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पूर्व विधायक के पुत्र पर हमला करने के आरोपी को मिली सशर्त जमानत

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सुल्तानपुर। कादीपुर के पूर्व सपा विधायक के पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी को बुधवार को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट राकेश यादव ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मामला कादीपुर कोतवाली से जुड़ा है।
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कादीपुर के पूर्व सपा विधायक रामचंद्र चौधरी के पुत्र अंगद चौधरी पिछले 21 जुलाई को कादीपुर कस्बे में स्थित पटेल चौक पर अखबार लेने जा रहे थे। आरोप है कि पूर्व विधायक के पुत्र पर आरोपियों ने लाठी, डंडे से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। आरोप है कि अंगद चौधरी पर तमंचे से फायरिंग की गई थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने पूर्व सपा विधायक रामचंद्र चौधरी की तहरीर पर कादीपुर कोतवाली के किशुनदासपुर गांव निवासी ओंकारनाथ व छह-सात अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमला करने व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
आरोपी ओंकारनाथ पिछले दिनों से जेल में निरुद्घ है। बुधवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दबाव में फर्जी केस दर्ज किया गया है। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट राकेश यादव ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने आरोपी पर अपराध नहीं करने, गवाहों को नहीं धमकाने की शर्त लगाई है।
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