सुल्तानपुर। संपत्ति के बंटवारे के विवाद में महिला को केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार डालने के मामले में एडीजे प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने आरोपी जेठ शमशेर खां को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी की सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई करेगी।
कोतवाली नगर के नया नगर कस्बा पांचोपीरन निवासी सुलेमान के साथ गोसाईगंज के कैथोली मजरे गनेशपुर की रहने वाली हकीमुल निशा ने बेटी शहनाज बानो की शादी की थी। हकीमुल निशा के आरोप के मुताबिक, दामाद सुलेमान मुंबई में रहते थे। घर पर बेटी शहनाज ही बच्चों के साथ रहती थी। संपत्ति के बंटवारे के विवाद में उसके जेठ शमशेर खां व उनके घर के अन्य लोग शहनाज को अक्सर मारते-पीटते थे। 22 मार्च 2018 को दिन में आरोपी जेठ शमशेर खां, उनकी पत्नी सन्नो बानो, पुत्री गुलप्सा बानो व उनकी बहन बिब्बो ने शहनाज को पीटा व केरोसिन छिड़ककर आग लगाकर बाहर से कमरा बंद कर दिया।
शहनाज के बेटे ने किसी तरह दरवाजा खोला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। लखनऊ में कई दिनों तक शहनाज का इलाज चला। इलाज के दौरान पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ बयान दिया था। वादिनी की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी शमशेर को जेल भेजने की कार्रवाई की गई।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपराध की गंभीरता की वजह से शमशेर को लंबे समय बाद हाल में ही जमानत मिल पाई थी, जिसके रिहा होने के कुछ दिन बाद ही केस का ट्रायल पूरा हो गया। अदालत ने शुक्रवार को मामले में आरोपी जेठ शमशेर को हत्या का दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया है।