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Sultanpur News: सांसद राहुल गांधी के केस में परिवादी को मिला मौका

Fri, 02 Oct 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। परिवादी ने अधिवक्ता के बीमार होने की बात कहकर बहस के लिए मौका मांगा।
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सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता ने मौका अर्जी पर आपत्ति जताई। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने अगली तिथि पर बहस पूरी करने की शर्त पर परिवादी की मौका अर्जी स्वीकार की है। शेष बहस के लिए छह अक्तूबर की तारीख तय की गई है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने 2018 में सांसद राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है।
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सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में परिवादी विजय मिश्र की तरफ से केस से जुड़े सभी अभिलेखों को नहीं पेश किया गया था। हाईकोर्ट ने शुरुआती स्तर पर ही विजय मिश्र की याचिका बलहीन पाते हुए 10 सितंबर को खारिज कर दिया था। मामले में परिवादी पक्ष की तरफ से लगातार बहस के लिए अवसर मांगा जा रहा है।
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