फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: सीजेएम कोर्ट ने तहसीलदार कादीपुर से किया जवाब-तलब

Sun, 15 Feb 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। फर्जी रिपोर्ट तैयार करते हुए खतौनी से नाम कटवाने सहित अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में तहसीलदार की रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के समय नहीं पेश की जा सकी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने शुक्रवार को जारी आदेश में तहसीलदार कादीपुर से जवाब-तलब किया है।
विज्ञापन

अदालत ने रिपोर्ट मंगाने की जिम्मेदारी कोतवाल कादीपुर को सौंपी है। इस मामले में सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की गई है। कादीपुर कोतवाली के खंडौरा गांव निवासी वादी अजीम अहमद खान ने सीजेएम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग पर अर्जी पेश की है। वादी के आरोप के मुताबिक उनके पिता तौकीर अहमद का नाम फर्जीवाड़ा करते हुए खतौनी से काट दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें