सुल्तानपुर। शहर के चौक क्षेत्र के एक पते पर दो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर पंजाब के संगरूर जिले के एक व्यक्ति ने 7.89 करोड़ रुपये की बिलिंग करा दी। राज्य कर उपायुक्त खंड-तीन की जांच में फर्म का पंजीयन फर्जी मिला। उपायुक्त ने आरोपी फर्म संचालक के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया है।
उपायुक्त राज्य कर-खंड तीन अभिषेक प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक, यूपी जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत सुखपाल सिंह निवासी सूरापट्टी, तहसील-धुरी, घनौरीकला, जिला-संगरूर, पंजाब ने सुल्तानपुर शहर के चौक स्थित एक प्रतिष्ठान के पते पर सुखपाल ट्रेडर्स व सुखपाल ऑटो ट्रेडर्स के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया।
विभाग की जांच में सुखपाल ट्रेडर्स पर 2.94 करोड़ व सुखपाल ऑटो ट्रेडर्स के नाम पर 4.95 करोड़ रुपये की बिलिंग मिली। जांच में पता चला कि दोनों फर्म से कोई व्यापार भी नहीं किया गया है।
आरोपी सुखपाल ने वाराणसी जोन के एक व्यक्ति को फर्जी बिल अग्रसारित किया है। उपायुक्त ने प्रकरण में मनी लांड्रिंग, बैंक फ्राॅड व टैक्स में लाभ पहुंचाने की आशंका जताई है।