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हत्या के आरोपी की जमानत खारिज

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सुल्तानपुर। युवक की हत्या कर ट्रैक्टर की लूट करने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने खारिज कर दी है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गंगौली पुरना मटेरा से जुड़ा है।
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गांव निवासी राकेश सोनी का 21 वर्षीय पुत्र अंकित सोनी पिछली चार जून को दोपहर 12 बजे अपने घर से ट्रैक्टर लेकर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आने पर मुरारपुर ग्रामसभा भुसहरी के लिए निकला था। दोपहर बाद क्षेत्र के गंगौली चौराहे पर राकेश सोनी को फोन से जानकारी मिली कि उसके पुत्र की लाश मुरारपुर के पास मकूनपुर में खेत में पड़ी है।
सूचना पर पहुंचे राकेश सोनी ने देखा कि लाश के पास धारदार हथियार पड़ा था और ट्रैक्टर गायब था। पुलिस ने राकेश सोनी की तहरीर पर अज्ञात में हत्या व लूट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने संग्रामपुर थाने के ग्राम सूबेदार का पुरवा मजरे गंगौली निवासी मनोज मिश्र व आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लूट का ट्रैक्टर व मृतक का मोबाइल व पर्स बरामद किया था और उन्हें जेल भेज दिया था।
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जेल में निरुद्घ आरोपी मनोज मिश्र की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह व अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि आरोपियों ने मृतक की गड़ासे से मारकर हत्या कर दी थी और ट्रैक्टर लूट लिया था। जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी मनोज मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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