सुल्तानपुर। थाना क्षेत्र चांदा के तातोमुरैनी गांव के अयूब खान की ओर से पासपोर्ट जारी करने के लिए दी गई अर्जी एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने मंजूर कर ली है। आरोपी ने दो वर्ष के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति देने की मांग की थी।
कोर्ट ने आरोपी को नवीन पासपोर्ट जारी करने व विदेश जाने के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। विदेश जाने पर आरोपी को अपने अधिवक्ता को मोबाइल नंबर व पत्र व्यवहार का पता देना होगा और विदेश जाने से पूर्व व वापस आने पर इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी। इसके अलावा जब भी अदालत आदेश करेेगी, आरोपी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
इन शर्तों का पालन करने के लिए आरोपी को 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानतदार के साथ ही एक अंडरटेकिंग अदालत में दाखिल करनी पड़ेगी। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में मारपीट का मुकदमा चांदा थाने में दर्ज किया गया था। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमा विचाराधीन होने के कारण आरोपी का पासपोर्ट बनने में समस्या आ रही थी।