लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी के भूपति भवन विवाद में हुए हत्याकांड मामले के आरोपी अंनतविक्रम सिंह की सशर्त जमानत मंजूर की है। अदालत में चार शर्तो के साथ उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।
न्यायामूर्ति महेंद्र दयाल ने बुधवार को यह आदेश आरोपी अंनत की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी पर दिया।
उनके अधिवक्ता की दलील थी कि अनंत मामले में नामजद तो है लेकिन उन्हें कोई खास रोल इसमें नहीं दिखाया गया है। आरोप है कि महज अनंत के उकसाने पर साथी सह अभियुक्त ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी। उधर सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध तो किया लेकिन इस पर विवाद नहीं उठाया कि आरोपी को कोई खास भूमिका नही दिखाई गई है।
अदालत ने मामले को मेरिट पर कोई राय जताए बगैर आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने का आदेेश दिया। अदालत ने शर्तो में कहा कि आरोपी को वचन देना होगा कि वह ट्रायल के दौरान गवाहों के मौजूद होने पर केस को मुल्तवी करने की गुजारिश नहीं करेगा। वह हर पेशी पर खुद या अपने वकील के जरिए पेश होगा। अगर वह जमानत का दुरूपयोग करेगा तो कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई कर करेगा।