सुल्तानपुर। आबादी की जमीन के लिए धोखाधड़ी कर फर्जी समझौता तैयार करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट आशालिका पांडेय ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रामनाथपुर छोटा गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी प्रभात कुमार मिश्र ने गांव के ही पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। प्रभात का कहना है कि उनके सेहन से सटी हुई आबादी की जमीन को हड़प करने के लिए पट्टीदार पिता-पुत्र ने आठ मार्च 2010 को धोखधड़ी करके फर्जी समझौता कराया था।
प्रभात का आरोप है कि समझौता पर उनके पिता बृजलाल और सालिकराम का फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया था। सालिकराम की मृत्यु अप्रैल 2005 के पूर्व ही हो गई थी। 25 अक्तूबर 2020 को समझौते के बारे में पूछने पर आरोपियों ने प्रभात को जान से मारने के लिए धमकाया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट आशालिका पांडेय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अमेठी कोतवाल को आदेश दिया है कि वे आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।