सुल्तानपुर। नगर निकाय चुनाव चिह्न आवंटन के बाद शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को आचार संहिता के अनुपालन का निर्देश दिया है। बैठक में प्रशासन ने नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में व्यय की जाने वाली धनराशि, प्रचार के समय व तरीके समेत विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कहा कि प्रत्याशियों को अपने व्यय का लेखा-जोखा गठित समिति के सामने साक्ष्यों समेत देना होगा। बताया कि चेयरमैन के प्रत्याशी 10 व सभासद के तीन वाहन अनुमति के बाद प्रयोग में लाए जा सकेंगे। डीएम ने बताया कि चुनावी व्यय चुनावी खातों से ही किया जाएगा। आयोग के आदेश के उल्लंघन पर आचार संहिता के तहत कार्रवाई होगी। बैठक में संबंधित अधिकारी व प्रत्याशी मौजूद रहे।
अनुग्रह राशि की व्यवस्था
नगर निकाय चुनाव में मतदान एवं मतगणना आदि के दौरान कर्मचारियों की मौत पर आयोग ने अनुग्रह राशि की व्यवस्था की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीडी सिंह ने बताया कि मतदान एवं मतगणना के दौरान किसी कर्मचारी की असामयिक मौत पर उसे 10 लाख व आतंकी दुर्घटना एवं हत्या जैसे मामलों में 20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही घटनाओं में कुछ अंगों के पूरी तरह से प्रभावित होने पर 10 लाख व कुछ अंगों के प्रभावित होने पर पांच लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है।
26 को संबंधित कस्बों में बंद रहेंगी दुकानें
मतदान के दिन 26 नवंबर को मतदान वाले कस्बों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्रवीर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बंदी का दिन नहीं होने के बावजूद दुकानों को बंद रखा जाएगा।