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कोर्ट ने मंजूर की आप नेता की हाजिरी माफी अर्जी

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कुमार विश्वास की हाजिरी माफी अर्जी मंजूर
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क्रासर
25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
गौरीगंज थाने का घेराव व आचार संहिता उल्लंघन का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गौरीगंज थाने का घेराव करने और बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लाने व आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने आप नेता डॉ. कुमार विश्वास की हाजिरी माफी की अर्जी मंजूर कर ली। एसीजेएम षष्टम् अनिल कुमार सेठ ने आप नेता पर चार्ज बनाने के लिए 25 अगस्त की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आप नेता व कवि डॉ. कुमार विश्वास को मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान 18 अप्रैल 2014 को आप प्रत्याशी ने गौरीगंज थाने जाकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे व विनोद मिश्र पर धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर आप नेता ने समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने में धरना शुरू कर दिया था। तत्कालीन एसओ रतन सिंह ने कुमार विश्वास, प्रदीप समेत 250 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने, थाने का घेराव करने के अभियोग में केस दर्ज किया था। बुधवार को आप नेता के अधिवक्ता पूर्व डीजीसी क्रिमिनल एमपी त्रिपाठी ने उनकी हाजिरी माफी की अर्जी दी।
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