60 वर्ग फिट जमीन को लेकर 39 वर्ष चली मुकदमेबाजी
- कोर्ट ने खारिज की अपील, तीन माह में दीवार हटाने का दिया आदेश
- सदर तहसील के मनियारी गांव से जुड़ा मामला
सुल्तानपुर। 60 वर्ग फिट जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच अदालत में 39 वर्ष तक मुकदमेबाजी चली। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना हक साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किया। एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने विपक्षी की अपील खारिज करते हुए उसे तीन माह के अंदर दीवार व अन्य निर्माण को अपने खर्च पर हटवा लेने का आदेश दिया है। मामला सदर तहसील के मनियारी गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी शेखावत के मकान से सटी हुई जमीन पर विपक्षियों ने निर्माण करा लिया था। इससे शेखावत को आने-जाने में परेशानी हो रही थीं। इससे परेशान होकर 1978 में वादी ने विपक्षियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 17 अगस्त 1980 को अपर सिविल जज चतुर्थ ने शेखावत के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ विपक्षी अमृतलाल एवं अन्य ने जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की थी। शेखावत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मो. अनीस खां बताते है कि दोनों पक्षों के बीच मात्र 60 वर्ग फिट जमीन को लेकर करीब 39 वर्ष तक मुकदमेबाजी चली। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपना-अपना साक्ष्य पेश करते हुए जमीन पर अपना कब्जा बताया। एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि विवादित भूमि से विपक्षी अपनी दीवार व अन्य निर्माण तीन माह के अंदर अपने खर्च पर हटा लें।