ड्रम, डिब्बे व बोतल
में नहीं मिलेगा पेट्रोल
क्रासर
डीएसओ ने पंप संचालकों को भेजा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। पेट्रोल के दुरुपयोग को रोकने तथा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने खुले में पेट्रोल बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंध को सफल बनाया जा सके इसके लिए डीएम के निर्देश पर डीएसओ ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र भेजकर ड्रम, डिब्बे व बोतल में पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया है।
जिले में पेट्रोल के दुरुपयोग को कम करने तथा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीएम योगेश कुमार ने खुले में पेट्रोल बिक्री को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। कवायद सफल हो सके इसके लिए डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव ने सभी पंप संचालकों को लिखित आदेश जारी कर किसी भी दशा में बोतल, डिब्बे व ड्रम में पेट्रोल नहीं बेचने का आदेश दिया है। डीएसओ ने जांच के दौरान बोतल, ड्रम व डिब्बा आदि में तेल बिक्री मिलने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। डीएसओ ने बताया कि आदेश सिर्फ पेट्रोल बिक्री पर लागू होगा। किसानों को सिंचाई कार्य में कोई बाधा नहीं हो इसके लिए डीजल की डिब्बे या ड्रम में बिक्री को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। डीएसओ का आदेश सार्वजनिक होने के बाद जिले में पेट्रोल पंप संचालकों के साथ ही फुटकर विक्रेताओं में हड़कंप मचा है।