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बिना अनुमोदन स्वास्थ्य कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर

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बिना अनुमोदन स्वास्थ्य कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर
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महानिदेशक ने सीएमओ को जारी किया पत्र
मई माह से किए गए स्थानांतरण को रद करने का आदेश
बिना अनुमोदन स्थानातंरण पर कार्रवाई का अल्टीमेटम
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। शासन से बिना विभागीय स्थानांतरण नीति जारी हुए जिले में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लगातार हो रहे तबादलों पर महानिदेशक ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। महानिदेशक मई से बिना अनुमोदन किए गए सभी स्थानांतरण रद कर दिए हैं। पत्र में अपरिहार्य स्थितियों में भी बिना अनुमोदन ट्रांसफर नहीं करने का आदेश देते हुए शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है।
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिनों महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के साथ ही शासन को शिकायती पत्र भेजकर मुख्य चिकित्साधिकारी/ मंडलीय अपर निदेशक पर मनमाने ढंग से स्वास्थ्य कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। शिकायती पत्र प्राप्त होने के बाद महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा पद्माकर सिंह ने शनिवार को सभी सीएमओ को पत्र जारी कर मई व जून में किए गए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा उपचारिका संवर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। महानिदेशक ने बिना विभागीय स्थानांतरण नीति जारी हुए स्वास्थ्य कर्मियों के ट्रांसफर नहीं करने का आदेश देेते हुए अपरिहार्य स्थितियों या चिकित्सा व्यवस्था संचालन के लिए ट्रांसफर की आवश्यकता पड़ने पर भी शासन से अनुमोदन प्राप्त करने को कहा है। महानिदेशक ने बिना अनुमोदन किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी का ट्रांसफर करने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
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