वैनी। डेढ़ साल पहले गांजा तस्करी के मामले में पकड़ी गई महिला को कोर्ट ने मंगलवार को 20 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष रायपुर नागेश सिंह खलियारी बाजार में गश्त के दौरान दो महिलाओं समेत तीन लोगों को 20 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। इसमें मप्र के सतना जिले के नागौद थाना निवासी बरेनी बाई के पास से साढ़े 12 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। रायपुर थाने की मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में बरेनी बाई को सजा सुनाई। उसे 20 माह का सश्रम कारावास व 15000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।