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Sonebhadra News: सात साल पुराने वाहन से भी कर सकेंगे कोयले की ढुलाई, रखना होगा फिटनेस प्रमाणपत्र

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सात साल पुराने वाहनों को कोल परिवहन से बाहर करने के मामले में वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। इन वाहनों से भी परिवहन होगा, लेकिन वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। किसी भी हाल में ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी।
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रेणुकूट से अनपरा के बीच कोयला व राख लदे वाहनों के आए दिन खराब होने से जगह-जगह लंबा जाम लगने के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए पिछले दिनों डीएम-एसपी ने शक्तिनगर में कोल व विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों संग बैठक की थी।
यह तय किया गया कि सात साल से पुराने वाहनों को राख व कोल परिवहन में नहीं लगाया जाएगा। इसका आदेश जारी होने के बाद ट्रांसपोर्टर व ट्रक मालिकों की परेशानी बढ़ गई थी। सोमवार को ऊर्जांचल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को अपनी परेशानी बताई थी।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एआरटीओ से आख्या तलब की। एआरटीओ की रिपोर्ट के बाद राख एवं कोयले की ढुलाई के संबंध में जारी निर्देश शिथिलता प्रदान की।
उन्होंने ट्रांसपोर्टर से अपेक्षा किया कि वह अपने वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से वाहन के साथ रखें। ओवरलोडिंग नहीं करें। ओवरलोडिंग की स्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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