सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। अदालत ने गैंग सरगना समेत दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने पिपरी थाने में दी तहरीर में बताया था कि 30 सितंबर 2022 को डूमरडीहा गांव निवासी मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान के गैंग की जानकारी हुई थी। नौशाद इस गैंग का लीडर है। रेणुसागर शिव मंदिर निवासी दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू गैंग का सक्रिय सदस्य है। इनके विरुद्ध चोरी, धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ के लिए ये कार्य करते हैं। इस कारण इनके विरुद्ध कोई मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने नहीं आता। तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर कोर्ट ने मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी और दीपक को सजा सुनाई।