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Sonebhadra News: राशन लेने गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में कोटेदार समेत दो को 20-20 साल की सजा

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राशन लेने कोटे की दुकान पर गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने कोटेदार समेत दो को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
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अदालत ने 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की कुल धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। घटना छह साल पहले पन्नूगंज थाना क्षेत्र में हुई थी।
अभियोजन के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने कोर्ट में 18 जून 2019 को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि उसकी बेटी (17) अपने छोटे भाई-बहन के साथ नौ जून को राशन लेने कोटे की दुकान पर गई थी।
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वहां कोटेदार ने उन्हें बाद में राशन देने की बात कह किनारे बैठा लिया। बाद में पीड़िता को राशन देने के बहाने अंदर ले गए, जबकि उसके भाई-बहन को पानी लेने के लिए दूर भेज दिया। कमरे में उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
जब उसके भाई-बहन लौटे तो दरवाजा खोलवाने लगे। बाद में घर जाकर परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। जांच में कोटेदार चंदन के साथ उसके सहयोगी बालेश्वर का नाम भी सामने आया।
पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं जोड़ते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन पर चंदन और बालेश्वर को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया।
दोनों को 20-20 वर्ष की कठोर कैद और 21-21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
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