सोनभद्र। साढ़े छह वर्ष पूर्व डकैती की साजिश रचते समय चाकू के साथ गिरफ्तार बदमाश को कोर्ट ने सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने उस पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अनपरा थाने के एसआई दयाशंकर सिंह 2 सितंबर 2018 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र व रात्रि गश्त में औड़ी मोड़ निकले थे। तभी सूचना मिली कि दुल्ला पाथर शिव मंदिर के पीछे एकत्र होकर कुछ बदमाश डकैती की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने मौके से सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र निवासी रामजी बैगा और उसके चार अन्य साथियों को चाकू के साथ पकड़ लिया। विवेचना में पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट ने रामजी बैगा व उसके साथियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने रामजी बैगा की पत्रावली अलग कर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी रामजी बैगा को सात वर्ष का कारावास व 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।