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बालिका से दुष्कर्म की कोशिश पर दस वर्ष की कैद

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नौ साल पहले नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र की अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 10 जुलाई 2013 की शाम उसकी नौ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी माजिद खां ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस तहरीर पर 10 जुलाई 2013 को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की और विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर माजिद खां के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर माजिद खां को दोषी पाया। उसे 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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