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Sonebhadra News: श्यामसुंदर हत्याकांड में छह दोषियों को 10-10 साल की सजा

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सोनभद्र। साढ़े दस वर्ष पूर्व हुए श्यामसुंदर हत्याकांड के मामले में अदालत ने छह दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने दोषी गरीब, रामअवतार, मोहनलाल, रामलाल, मन्नीलाल शर्मा व नंदलाल पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल के बेलखुरी निवासी गोविंद कुमार ने 6 जून 2015 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह 8 बजे जमीन कब्जा करने के विवाद को लेकर उसके पड़ोसी गरीब, रामअवतार, मोहनलाल, रामलाल, मन्नीलाल शर्मा व नंदलाल उसे लाठी-डंडे से मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर उसे बचाने आए पिता लालमनी व भाई श्यामसुंदर को भी बेरहमी से मारापीटा। इलाज के दौरान श्यामसुंदर की मौत हो गई। पुलिस ने इस तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात छह दोषियों को सजा सुनाई।


क्रॉस केस में तीन दोषियों को 5-5 वर्ष की कैद
सोनभद्र। साढ़े 10 वर्ष पूर्व हुए मारपीट के क्रॉस केस मामले में सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने शनिवार को तीन दोषियों लालमनी, राजेश व गोविंद को 5-5 वर्ष की कैद व 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। घोरावल के बेलखुरी निवासी रामअवतार ने 6 जून 2015 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह 8 बजे उसका पड़ोसी लालमनी उसके घर दरवाजे पर चढ़कर गाली देने लगा। जब मना किया तो लालमनी, राजेश व गोविंद उसे लाठी-डंडे से मारने लगे। जब शोरगुल सुनकर उसका भाई बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर सजा सुनाई।
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