मादक पदार्थ की अवैध बिक्री के मामलों में सुनवाई करते हए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी।
रॉबर्ट्सगंज थाने में पूरब मोहाल निवासी शेरू के विरुद्ध वर्ष 2015 में मादक पदार्थ की तस्करी में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 15000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में पंजीकृत कांशीराम आवास निवासी शेरू अंसारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज था।
इस मामले में उसे आठ माह के कारावास व 8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शेरू को ही वर्ष 2012 में पंजीकृत एक अन्य मामले में एक वर्ष छह माह का सश्रम कारावास और 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वर्ष 2019 में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले में उसे 8 माह का कारावास और 4000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
घोरावल थाने में वर्ष 2012 में पंजीकृत मुकदमे में शेरू अंसारी को एक वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उधर, थाना रॉबर्ट्सगंज में ब्रह्मनगर निवासी सरताज उर्फ मुन्ना के विरुद्ध चोरी के मामले मुकदमा दर्ज था। कोर्ट ने उसे छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।