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निजी स्कूल नहीं वसूलेंगे मनमानी फीस

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लॉकडाउन की परिस्थितियों के बीच निजी स्कूल छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल कर सकेंगे। इसी तरह फीस जमा कर पाने में अक्षम अभिभावकों को भी राहत देने का फरमान जारी किया गया है। यह जानकारी डीआईओएस ने एक शिकायत पर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार मिश्रा ने ऊर्जांचल स्थित निजी विद्यालयों की फीस वसूली पर की गई शिकायत पर स्पष्टीकरण दिया है।
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शिकायत एनएसयूआई प्रदेश सचिव (पूर्वी उत्तर प्रदेश) अंकुश दुबे ने की थी। डीआईओएस ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के चलते निजी विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन नहीं हुआ। इस दौरान बंद गतिविधियों जैसे लाईब्रेरी, क्रीड़ा, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर आदि पठन-पाठन संबंधित सापेक्ष शुल्क नहीं लिए जाएंगे। इसी प्रकार लाकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक विषमताओं से प्रभावित परिवारों के छात्रो द्वारा फीस जमा नहीं कर पाने की स्थिति में पठन-पाठन से वंचित नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसे छात्रों नाम काटे जा सकते हैं। अंकुश दुबे ने कहा है कि उनके पत्र के क्रम में अन्य निर्देश जारी कर दिये गये हैं लेकिन डीआईओएस की ओर से विद्यालयों को उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम की धारा व उपधारा के मुताबिक साल 2021-22 के लिए विभिन्न मदों में निर्धारित शुल्क को अपने सूचना पट्टों पर प्रकाशित किये जाने का निर्देश नहीं दिया गया है। इसी वजह से शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है। इसीलिए निर्धारित शुल्क की सूचना प्रकाशित किये जाने संबंधित निर्देश देने की मांग की गई है।
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