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Sonebhadra News: चकरिया चौकी के दीवान पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

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अनुसूचित जाति की महिला के घर में घुसकर छेड़खानी के आरोपों पर चकरिया चौकी के दीवान शमशेर सिंह यादव के विरुद्ध कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कोन थानाध्यक्ष को आदेशित किया। सीओ से विवेचना करते हुए रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा।
कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला (38) ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र में दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि 13 मई की सुबह 4 बजे चकरिया चौकी का दीवान शमशेर सिंह यादव शराब के नशे में धुत होकर उसके घर आया और दरवाजा खटखटाने लगा।
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पूछा कि तुम्हारा पति घर पर है या नहीं। पति के घर में न होने की बात सुनते ही दीवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। रोने-चिल्लाने पर उसका 12 वर्षीय बेटा जग गया और वह भी दरवाजे के बाहर रोने-चिल्लाने लगा।
शोरगुल सुनकर ग्रामीण जुटे तो दीवान उसे धक्का देकर भाग गया। 16 मई को घटना की सूचना एसपी को रजिस्टर्ड डाक से भेजा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
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कोर्ट ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक कोन को चकरिया चौकी के दीवान शमशेर सिंह यादव के विरुद्ध केस दर्ज कराने के साथ ही सीओ से विवेचना कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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