समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने बताया कि शादी अनुदान के लाभ के लिए सामान्य वर्ग के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो व्यक्ति बेटी की शादी किए हैं वे अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अनुदान के तौर पर उन्हें 20 हजार रुपये दी जाएगी। शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 व लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।