फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्कूलों को कराएं सैनिटाइज, पचास फीसदी बच्चों को ही पढ़ाएं

विज्ञापन
विज्ञापन
दुद्धी। कोरोना को लेकर गाइड लाइन का पालन करते हुए हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थी अभिभावक की सहमति पर 19 अक्तूबर से विद्यालय जा सकते हैं। प्रधानाचार्य यह तय करेंगे कि 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न होने पाए। विद्यालयों को पूरी तरह सैनिटाइज कर लिया जाए। स्कूल में मॉस्क व सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से उपयोग में लाया जाए। यह बातें शुक्रवार की शाम अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने दुद्धी तहसील क्षेत्र के समस्त प्रधानाचार्यों के साथ तहसील सभागार में हुई बैठक में कहीं।
विज्ञापन

एडीएम ने कहा कि प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऑनलाइन पढ़ाई पर ही जोर दिया जाना चाहिए। जिला विद्यालय निरीक्षक आर एस द्विवेदी ने कहा कि 19 अक्टूबर से कोविड नियमों के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति से ही प्रधानाचार्य स्कूल बुला सकते हैं। बिना अभिभावकों की अनुमति के किसी भी कीमत विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए स्कूल नही बुला सकते। उन्होंने कहा कि स्कूल में मॉस्क तथा सेनेटाइजर अनिवार्य है। किसी भी कीमत पर कोई छात्र छात्राएं बिना मॉस्क और सेनेटाइजर के स्कूल में प्रवेश न करने पाए। विद्यालय में बिना मॉस्क व सैनिटाइजर के विद्यार्थी मिले तो संबंधित प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। इस दौरान कमलेश यादव, प्रधानाचार्य ऋषिकेश पाठक, राधेश्याम, आरपी श्रीवास्तव, त्रिभुवन सिंह, रामचरण यादव, गौतम कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें