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Sonebhadra News: दिव्यांग महिला की गला दबाकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

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करीब साढ़े चार साल पहले दिव्यांग महिला संत कुमारी हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के कन्हरा टोला मझौली निवासी राजकुमार ने 9 सितंबर 2020 को ओबरा थाने में तहरीर दी। बताया कि 8 सितंबर की रात उसकी बुआ संत कुमारी अपने दो बच्चों सीता (10) व सूरज (5) वर्ष को लेकर घर में सोई थी।
उसकी बुआ दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग थी। रात करीब 1:30 बजे सीता दरवाजा खोलकर लघुशंका के लिए गई तभी घात लगाकर बैठे गांव के सैफ़ुद्दीन और बब्बू उर्फ मोहम्मद कलाम घर में घुस गए। बुआ संत कुमारी की गला दबाकर मारने पीटने लगे।
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शोरगुल पर सीता पहुंची और बीच बचाव करना चाही तो आरोपी उसका भी गला दबाने लगे। किसी तरह जान बचाकर सीता भागी और शोरगुल मचाया। आसपास के लोग आए तब तक बुआ संत कुमारी की ह्त्या कर दोनों फरार हो गए थे।
पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर सैफ़ुद्दीन व बब्बू उर्फ मोहम्मद कलाम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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