प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 निहारिका चौहान की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामला हाथीनाला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के असनहर टोला पिपरहवा निवासी गेनालाल खरवार ने 28 अगस्त 2017 को हाथीनाला थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि उसके बेटे दलगजन की शादी मई 2017 में हाथीनाला थाना क्षेत्र क्रे हथवानी गांव निवासी संगीता के साथ हुईं थी। 13 अगस्त 2017 को बेटा दलगजन संगीता को साथ लेकर ससुराल चला गया। उसके बाद उसका पता नहीं चला। इसी बीच चरवाहों के जरिए सूचना मिली कि कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कपड़ों के जरिये दलगजन के रूप में हुई। गेनालाल ने संगीता और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया।
तहरीर के आधार पर हाथीनाला पुलिस ने रामनरायन व संगीता के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में रामनरायन व संगीता के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामनरायन व संगीता को उम्रकैद और आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद पाठक ने बहस की।