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पॉक्सो एक्ट के दोषी को उम्रकैद

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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को छह वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषसिद्ध मिले संतोष मौर्या को उम्रकैद और दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला ने करमा थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 29 मार्च 2017 की शाम छह बजे उसका बेटा खेल रहा था। क्षेत्र के भगौती पापी गांव निवासी संतोष मौर्या बेटे को फुसला कर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बेटे की चीख सुनकर लोग पहुंचे तो संतोष मौर्या को भागते हुए देखा। मामले की विवेचना सीओ ने की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन के बाद संतोष मौर्या को दोषी पाया और उसे उम्रकैद एवं दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने मामले के विवेचक रहे सीओ धनन्जय कुशवाहा के विरुद्ध विवेचना में लापरवाही के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक और एसपी सोनभद्र को निर्णय की प्रति भेजी है।
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