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48 घंटे के भीतर सड़क अतिक्रमण नहीं हटा तो दर्ज होगा मुकदमा

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दुद्धी। नगर के सड़कों के दोनों पटरियों पर बढ़ते अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। एसडीएम रमेश कुमार के निर्देश पर नगर पंचायत ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से 48 घंटे के भीतर दोनों पटरियों से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। ऐसा न करने पर अतिक्रमण अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च को वसूला जाएगा।
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नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से अचानक अतिक्रमण हटाने के लिए सूचना सार्वजनिक किए जाने से सड़क के पटरियों पर गुमटी, ठेला, खुुमचा लगाने वालों में हड़कंप मच गया है। उधर उप जिलाधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि नगर के दोनों पटरियों पर लगे दुकानों आदि को अगर दुकानदारों ने 48 घंटे के भीतर नहीं हटाया तो ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करते हुए इनकी दुकानें बल पूर्वक हटाई जाएंगी और इन दुकानदारों से हर्जाना भी वसूल किया जाएगा। सूचना देने के बाद भी अतिक्रमण न हटाने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनएच 75 हाईवे पर सड़क का निर्माण होना है और दोनों पटरियों पर काफी संख्या में दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है । जिससेसड़क निर्माण कार्य में बाधा पहुंच रहा है और निर्माण कार्य रुका पड़ा है। इससे अतिक्रमण को शीघ्र हटवाने का कार्य शुरू कराया जाएगा।
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