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Sonebhadra News: दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की सजा

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करीब पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में रोहतास जिले के मोहरौरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर निवासी संतोष कुमार पांडेय ने अवगत कराया था कि उसने अपनी बहन सुषमा अवस्थी की शादी फरवरी 2017 में रॉबर्ट्सगंज के मुंसफी कॉलोनी निवासी राजन अवस्थी के साथ की थी।
शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे। इसकी सूचना बहन सुषमा अवस्थी ने फोन से दिया था तो बहन को समझा दिया गया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी बीच 30 अप्रैल 2020 को दोपहर में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली से सूचना मिली कि उसकी बहन सुषमा अवस्थी की मौत हो गई है।
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बहन की हत्या पति राजन अवस्थी व ससुराल वालों ने की है। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति राजन अवस्थी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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