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वाहनों पर होंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तभी होंगे कार्य

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सोनभद्र। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों से संबंधित कोई कार्य 19 अक्तूबर से नहीं होंगे। बगैर सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले कामर्शियल वाहनों से जुड़े कार्यालय 15 अक्तूबर से ही बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने वाहनों से जुड़े कागजातों के कार्य कराने के लिए सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया है।
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शासनादेश पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाले कामर्शियल वाहनों से संबंधित सारे कार्य एआरटीओ कार्यालय में 15 अक्तूबर से बंद कर दिए गए हैं। अब 19 अक्तूबर से बगैर सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले सभी वाहनों से संबंधित कार्य भी नहीं होंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर किसी भी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का काम भी 15 अक्तूबर से ही बंद कर दिया गया है। एआरटीओ प्रशासन अनिल मिश्रा ने बताया कि 19 अक्तूबर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के पंजीकृत पुराने वाहनों से संबंधित कार्य बंद कर दिए जाएंगे। इसके तहत पंजीयन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने, नया परमिट जारी करने, परमिट की दूसरी प्रति जारी करने, परमिट के नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन के नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र व इंश्योरेंस सहित अन्य कोई भी कार्य कार्यालय में बगैर सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होंगे। वाहन स्वामियों को संबंधित कंपनी के डीलर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने की अपील की गई है। वाहन स्वामी जल्द से जल्द अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। बताया कि 19 अक्तूबर से संभागीय परिवहन कार्यालय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्य ही होंगे।
अप्रैल 2019 तक पंजीकृत वाहनों में 10 माह में नंबर प्लेट लगवाना जरूरी
सोनभद्र। एआरटीओ प्रशासन अनिल मिश्रा ने बताया कि शासनादेश में संबंधित वाहन कंपनियों के डीलरों को सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन में लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। एक अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चार माह के अंदर, एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि में पंजीकृत वाहनों में शासनादेश जारी होने से छह माह के अंदर और एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि में पंजीकृत वाहनों में आठ माह के अंदर सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। इसके अलावा एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 10 माह के अंदर लगवाना जरूरी किया गया है।
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