सोनभद्र। मादक पदार्थों की तस्करी के चार साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने दोषी जितेंद्र नाथ को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, एक अन्य दोषी दीपक कुमार को 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने आमडीह गांव के पास से म्योरपुर के कुंडाडीह निवासी जितेंद्र नाथ को 350 ग्राम हेरोइन के साथ दो अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था। उसके साथी दीपक कुमार के पास से 50 ग्राम हेरोइन मिली थी। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था।
शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। जितेंद्र नाथ को दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दीपक पर पूर्व में जेल में बिताई गई सजा के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।