सोनभद्र। किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की अपील पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सिंगल बेंच की एमपी-एमएलए कोर्ट मामले में सुनवाई करेगी। अभी विधायक गुरमा जिला जेल में बंद है।
वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। म्योरपुर थाने में दर्ज मुकदमे में नौ सालों की लंबी सुनवाई के बाद 15 दिसंबर को फैसला आया था। जिले में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने विधायक रामदुलार गोंड को 25 वर्ष कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद से विधायक जिला जेल में बंद है। फैसले के अगले ही दिन 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। ऐसे में कोर्ट की ओर से 22 दिसंबर को केस की सुनवाई की तिथि तय की गई है। सिंगल बेंच के समक्ष शुक्रवार को तीन अधिवक्ताओं का पैनल मामले में कोर्ट के समक्ष विधायक का पक्ष रखेगा।
विधानसभा सदस्यता पर सबकी निगाहें
देश के संविधान में जोड़े गए प्रावधानों के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को दो साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। विपक्ष मामले में विधायक की सदस्यता को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है।