सोनभद्र। पांच साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 8 दिसंबर 2020 को जुगैल थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 7 दिसंबर 2020 को गांव में एक लड़की की शादी थी, जिसमें उसकी बेटी भी गई थी। इसके बाद वह घर नहीं आई। काफी तलाश की गई।
इसी बीच पता चला कि एक महिला की लाश खेत में पड़ी है। जब मौके पर देखा तो उसकी बेटी की लाश थी। अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। पुलिस की विवेचना के दौरान हरिमंगल खरवार टोला मचोही बेलगड़ी का नाम प्रकाश में आया था। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन के बाद हरिमंगल खरवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।