रेणुकूट। बिजली निगम की ओर से एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना लागू की जा रही है। इस योजना का लाभ एलएमवी-1 (घरेलू 2 किलोवाट तक) और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक 1 किलोवाट तक) के नेवर पेड और लोंग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बिजली चोरी के प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण पर छूट दी जाएगी।
डीएम बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि उपभोक्ता अगर बकाया बिल एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें संपूर्ण सरचार्ज (ब्याज) माफ किया जाएगा, जबकि मूलधन पर अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी। राहत तीन चरणों में लागू होगी। पहला चरण 01 से 31 दिसंबर तक होगा। इसमें मूलधन पर 25 प्रतिशत, दूसरा चरण 01 से 31 जनवरी तक में मूलधन पर 20 प्रतिशत और तीसरा चरण 01 से 28 फरवरी तक होगा, जिसमें मूलधन पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।उन्होंने बताया कि पिछला बकाया बिल 500 और 750 रुपये की आसान किश्तों में भी जमा किया जा सकेगा। वहीं बिजली चोरी के मामलों में निर्धारित राजस्व पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिल का निस्तारण कर लें, ताकि उन्हें आगे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।