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Sonebhadra News: रॉबर्ट्सगंज डिविजन में 66 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया, 10 करोड़ सरकारी विभागों पर

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वित्तीय सत्र के समापन में बस दो दिन रह गए हैं। विभाग बकाया वसूलने में युद्धस्तर पर लगे हुए हैं। बकाएदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। घर-घर टीम जा रही है। छूट भी दी जा रही है। हालांकि मार्च तक बकाया जमा न करने पर वसूली के लिए सख्त रूख भी अपनाने की तैयारी है।
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नगर पालिका बकाएदारों को आरसी भेजेगा तो बिजली निगम दो अप्रैल से सबसे ज्यादा बकाए वाले इलाकों में कांबिंग अभियान चलाएगा। मौके पर ही कार्रवाई और एफआईआर भी होगी। रॉबर्ट्सगंज डिविजन के अंतर्गत बिजली निगम का उपभोक्ताओं पर 66 करोड़ रुपये बकाया है।
इसमें करीब 10 करोड़ रुपये सरकारी विभागों पर है। अकेले जलजीवन मिशन पर छह करोड़ रुपये बाकी हैं। इसके अलावा 56 करोड़ रुपये आम उपभोक्ताओं पर बकाया है। घाटे से जूझ रहे बिजली निगम में बकाया वसूली पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगम ने इसके लिए 28 फरवरी तक एकमुश्त समाधान योजना चलाई थी।
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उपभोक्ताओं से 31 मार्च तक बकाया जमा करने की मोहलत दी जा रही है। वित्तीय सत्र समाप्ति के बाद बकाया जमा न करने वालों पर विभाग सख्त रुख अपनाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा घाटे वाले इलाके उपकेंद्र चिह्नित किए गए हैं।
इन उपकेंद्रों से भी एक-एक फीडर लेकर अफसरों की टीम कांबिंग करेगी। घर-घर जाकर कनेक्शन चेक किया जाएगा। पहले चरण में पांच उपकेंद्र के पांच फीडरों को चुना गया है। इसमें दुबेपुर उपकेंद्र के वैनी फीडर, पन्नूगंज उपकेंद्र में मरकरी फीडर, धुआस उपकेंद्र के मूर्तिया फीडर, कुसुम्हा उपकेंद्र का अक्छोर फीडर और पसही उपकेंद्र के कुसी फीडर शामिल हैं। बिजली निगम के एक्सईएन एके सिंह ने बताया कि दो अप्रैल से इन फीडरों पर कांबिंग शुरू होगी। डोर टू डोर जाकर बिजली कनेक्शन की जांच की जाएगी। जिनके कनेक्शन नहीं होंगे, उन्हें मौके पर कनेक्शन दिया जाएगा। बकाया न जमा करने वालों के कनेक्शन काटे जाएंगे। जो कनेक्शन नहीं लेंगे, उनके विरुद्ध चोरी की एफआईआर दर्ज होगी। इस माह में अब तक 234 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है।

नगर पालिका का पांच करोड़ रुपये गृहकर-जलकर बकाया
रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका में जलकर व गृह कर के रूप में नागरिकों पर पांच करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसमें करीब तीन करोड़ रुपये गृहकर और दो करोड़ रुपये जलकर के हैं। 50 हजार से अधिक के बकाएदारों को नगर पालिका की ओर से नोटिस भेजी जा रही है। उन्हें नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर बकाया जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगर वह तय अवधि में बकाया जमा नहीं करते तो आरसी जारी कर तहसील के माध्यम से बकाया वसूलने की कवायद शुरू होगी। ईओ विजय कुमार यादव ने बताया कि नए वित्तीय सत्र 2025-26 से गृहकर की नई दरें भी लागू हो जाएंगी। अप्रैल से इसी आधार पर गृहकर लगाया जाएगा।

31 तक मिलेगा जीएसटी ब्याज व अर्थदंड माफी का लाभ
सोनभद्र। राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी ब्याज एवं अर्थदंड माफी की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ 31 मार्च तक मिलेगा। योजना के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के बकाया माल एवं सेवा कर को जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड माफ किया जा रहा है। राज्य कर के सहायक आयुक्त (प्रशासन) ने बताया कि इस योजना का लाभ सभी व्यापारी, सेवा प्रदाता, लघु छोटे, मध्य एवं बडे़ उद्योग उद्यमी उठा सकते हैं। तय अवधि के बाद उन्हें किसी छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
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