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Sonebhadra News: एचआईवी-एड्स पीड़ित के साथ भेदभाव पर होगी जेल

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सोनभद्र। एचआईवी-एड्स पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव करने पर अब जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा करने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है। यह जानकारी मेडिकल काॅलेज अस्पताल में आयोजित कार्यशाला में दी गई।
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एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017 के संबंध में मेडिकल काॅलेज सभागार कक्ष में संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
अध्यक्षता करते हुए एसीएमओ डॉ. आरजी यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से शमशेर बहादुर सिंह, असिस्सेंट प्रोफेसर दीप्ति सिंह ने एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। कहा कि एचआईवी-एड्स पीड़ितों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य होगा। एचआईवी-एड्स मरीजों के साथ नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य क्षेत्र, किराये पर मकान देने, निजी और सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य के क्षेत्र के इंश्योरेंस में अगर किसी तरह का भेदभाव किया गया तो कार्रवाई की जागएी। यह भी बताया गया कि अगर किसी ने मरीज का नाम सार्वजनिक किया तो उसे जेल जाना होगा। एचआईवी-एड्स मरीजों को नौकरी पाने और शैक्षणिक संस्थानों में मरीज को अपनी बीमारी के बारे में बताना अनिवार्य नहीं होगा और यदि मरीज जानकारी देता भी है तो उसके नाम को सार्वजनिक करने पर सजा और जुर्माना होगा। इस दौरान सभी चिकित्सकाें और कर्मचारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एचआईवी से बचने के उपाय भी साझा किए गए। इस मौके पर एसीएमओ डॉ. प्रेमनाथ, प्रभारी सीएमएस डॉ. एसएस पांडेय, काउंसलर विनय श्रीवास्तव, मयंक पांडेय, वाचस्पति आदि मौजूद रहे।
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