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मुंशी हत्याकांड: दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास

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सोनभद्र। चार साल पूर्व हुए मुंशी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) संतराम ने मंगलवार को दोषी सेगड़े मुंडा को पांच साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
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अभियोजन के मुताबिक अनपरा थाने में बिछड़ी गांव निवासी प्रेमचंद्र ने दी तहरीर में अवगत कराया था कि उनके ईंट भट्ठे पर उनके रिश्तेदार चंद्रिका यादव मुंशी का कार्य कर रहे थे। 27 मार्च 2013 को लगभग आठ बजे रात्रि में भट्ठे का मजदूर झारखंड के बिखड़ी गांव निवासी सेगड़े मुंडा ने शराब के नशे में चंद्रिका यादव को लाठी-डंडे से पीट दिया। इलाज के दौरान उनकी वाराणसी में मौत हो गई। अनपरा पुलिस ने 28 मार्च को सेगड़े मुंडा के वरिुद्ध केस दर्ज कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद हत्या में प्रयुक्त लाठी और पत्थर का टुकड़ा बरामद कर लिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली की जांच करने के बाद सेगड़े मुंडा को पांच साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही एडीजीसी क्रिमिनल बिंदू यादव ने बताया कि सेगड़े मुंडा गिरफ्तारी के समय से ही जेल में निरुद्ध है।
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