सोनभद्र। पुलिस के ऑपरेशन कंविक्शन के तहत विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आठ दोषियों को सजा सुनाई। उन्हें जेल में बिताई गई अवधि के अलावा न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। अलग-अलग मामलों में अर्थदंड भी लगाया।
सदर कोतवाली में पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम में दोषी गढ़वा निवासी बिडल प्रसाद गुप्ता को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा के साथ एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। चोपन थाने में पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में कोन के रामगढ़ निवासी शिवदास यादव, इसी थाने के आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में कोन के नौडिहा निवासी नागेश्वर यदव, अनिल कुमार, ओबरा थाने में पंजीकृत आबकारी एक्ट के मामले में चकाड़ी गुडर निवासी रामसूरत और चोपन थाने में पंजीकृत पशु क्रूरता अधिनियम के मुकदमे में दोषी कोन के शेखा निवासी पप्पूराम, अनुज कुमार और रघुनाथ यादव को दंडित किया।