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चुनाव लड़ने के लिए पुलिस के चरित्र प्रमाण पत्र की नहीं जरूरत

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सोनभद्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। उम्मीदवारों को पुलिस से चरित्र प्रमाण नहीं बनवाना होगा। जिनके ऊपर बकाया नहीं है उन्हें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से अदेय प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाना होगा। एडीएम/प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रत्येक पद के लिए नाम निर्देशन फार्म का मूल्य तथा प्रतिभूति जमानत की धनराशि तय कर दी गई है।
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सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन फार्म 150 रुपये तथा प्रतिभूति धनराशि 500 रुपये, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन फार्म 300 रुपये तथा प्रतिभूति धनराशि 2000 रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन फार्म 300 रुपये तथा प्रतिभूति धनराशि 2000 रुपये तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन फार्म 500 रुपये तथा प्रतिभूति धनराशि 4000 रुपये निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है, तो नाम निर्देशन फार्म तथा प्रतिभूति जमानत की आधी धनराशि देनी होगी। पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।
नामांकन के साथ ये अभिलेख लगाना जरूरी
सोनभद्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपने नामांकन फार्म के साथ अनुलग्नक-1 पर शपथ-पत्र देगें। शपथ पत्र में प्रत्याशी का अपराधिक इतिहास, आरोप-पत्र, चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण, बैंक देनदारियॉ तथा शैक्षिक योग्यता का उल्लेख होता है। शपथ पत्र कमिश्नर, नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अनुलग्नक-1 क पर घोषणा-पत्र देंगें। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पद के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को प्रारूप-ब पर जाति से संबंधित शपथ-पत्र देना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु प्रारूप-अ पर घोषणा पत्र। नामांकन फार्म के साथ मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति उम्मीदवार तथा प्रस्तावक की संलग्न की जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिनका नाम बकायेदारों की सूची में है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के बकायेदारों की सूची विकास खंड मुख्यालय तथा जिला पंचायत के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी। जमानत धनराशि का ट्रेजरी चालान या 385 रसीद संलग्न करनी होगी।
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