खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसकी जानकारी लीड बैंक मैनेजर सलन बागे ने दी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। खरीफ मौसम में जिले की अधिसूचित फसल धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तिल और अरहर की फसल को बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। ट
बीमा के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, बिजली गिरना, भूस्खलन, रोग और कीट प्रकोप, चक्रवाती वर्षा आदि से फसल को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू है। अगर कोई ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहता है, तो उसे बीमा की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा में लिखित सूचना देनी होगी।
ऐसे कराएं बीमा
गैर ऋणी किसान आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें आईएफएससी कोड स्पष्ट हो) के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा पर जाकर अपने हिस्से का प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं। लीड बैंक अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और समय रहते बीमा कराएं।