लोढ़ी स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में मंगलवार को शिविर आयोजित हुआ। इसमें ई-रिक्शा और ई-कार्ट चालकों से लाइसेंस के लिए आवेदन लिए गए। अधिकारियोें ने बिना लाइसेंस किसी को भी सड़क पर ई-रिक्शा न चलाने की हिदायत दी।
पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई के लिए भी चेताया। शिविर में एआरटीओ प्रशासन धनबीर यादव ने कहा कि चालकों का लाइसेंस अनिवार्य है। जिले में अभी तक एक भी ई-रिक्शा व ई-कार्ट का लाइसेंस नहीं बना है।
लाइसेंस न होने की वजह से उनके वाहन का चालान या सीज हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस न होने की वजह से दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल सकता है। ऐसे में एम परिवहन सारथी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करें।
जिले में 1224 ई-रिक्शा व 71 ई-कार्ट पंजीकृत हैं। संभागीय निरीक्षक आलोक कुमार यादव ने बताया कि चालकों के लाइसेंस के साथ उनके वाहन का पंजीकरण भी अनिवार्य है। जिन वाहन का फिटनेस नहीं है वह अपना फिटनेस भी करा लें। कार्यक्रम में एआरटीओ प्रवर्तन राजेश्वर यादव, यातायात प्रभारी अविनाश सिंह, ललित नरायण त्रिपाठी, विनोद सोनकर, डीवीए अनूप सिंह आदि मौजूद रहे।