सोनभद्र। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता टीएन सिंह ने बताया कि आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता यूपी लखनऊ के निर्देशानुसार इफको, कृषकों की 50 किग्रा प्रति बैग डीएपी उर्वरक की बिक्री दर 1200 रूपये प्रति बैग निर्धारित किया गया है। एक अक्टूबर के पूर्व समितियों में उपलब्ध डीएपी उर्वरक जिस बिक्री दरों की है, उसी बिक्री दरों पर ही बिक्री किया जायेगा। भले ही उसका प्रिंट एमआरपी अधिक हो। इन शर्तों के अनुसार ही यह दरें प्रीपोजिशनिंग योजना एवं सामान्य योजना की डीएपी उर्वरक पर भी लागू होगी।
उन्होंने बताया कि समस्त सहकारी समितियों, उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध इफको, कृषकों की 50 किग्रा डीएपी उर्वरक प्रति बैग 1200 रूपये उपर्युक्त शर्तों के अनुसार ही एक अक्टूबर से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने हकारी समितियों के सदस्यों, कृषकों से अनुरोध है कि सहकारी समितियों, उर्वरक बिक्री केंद्रों से उसी बिक्री दर पर ही इफको, कृषकों डीएपी प्राप्त करने सुनिश्चित करेंगें। कैश मेमो अनिवार्य रूप से लें। यदि किसी भी सहकारी समिति/बिक्री केन्द्रों से उपरोक्त निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर डीएपी उर्वरक की बिक्री की शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।