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Sonebhadra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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साढ़े चार साल पूर्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने विंढमगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि करीब दो माह से उसकी बेटी (14) के साथ सतीश भुइयां डरा-धमका कर दुष्कर्म कर रहा था।
बेटी ने रोते हुए मां से पूरी घटना बताई। तब पत्नी ने उसे बताया। तहरीर पर 30 सितंबर 2019 को पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सतीश भुइयां को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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