सोनभद्र। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के मतदान के लिए पहचान पत्र की वैकिल्पक व्यवस्था कर दी गई है। सभी मतदाता, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किये गये हैं, उन्हें अपने मत देने से पहले मतदान केंद्र में अपनी पहचान के लिए (एपिक) प्रस्तुत करना है।
उन्होंने बताया कि जो मतदाता एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य-केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर से जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के माध्यम से एपिक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंनेे बताया कि किसी भी पहचान के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।