सीतापुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक किसान 31 जुलाई तक राष्ट्रीय फसल बीमा पार्टल www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। वह किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित बैंक शाखा में, गैर ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा या जन सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि किसान अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं जिससे विपरीत परिस्थिति में होने वाली क्षति से बचा जा सके और फसलों से होने वाली आमदनी को सुनिश्चित रखा जा सके।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल से जुड़े जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई का माध्यम है। इससे किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। जिले में खरीफ में धान, उड़द, तिल व मूंगफली की फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित है, जिनका किसानों की ओर से फसल बीमा कराया जा सकता है। सभी फसलों के बीमित राशि का दो फीसदी प्रीमियम ही देय है।