सीतापुर। अपहरण के दो दाेषियों को बुधवार को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। कोतवाली बिसवां के गोंदलामऊ निवासी निर्भय और बलराम पर वर्ष 2016 में किशोरी का अपहरण करने का केस दर्ज हुआ था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी में चल रही थी। जज ने सजा सुनाए जाने के साथ ही दोनों दोषियाें पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।