सीतापुर। जिला कारागार में बंद सपा नेता सांसद आजम खान की विधायक पत्नी तंजीन फात्मा पर दर्ज सभी 34 मामलों में जमानत मिल जाने के बाद उनके जल्द रिहा होने की उम्मीद है। रिहाई का परवाना (आदेश) पहुंचते ही वह सीतापुर जेल से रिहा हो जाएंगी। सोमवार को उनकी रिहाई की उम्मीद जेल प्रशासन की ओर से जताई जा रही है। हालांकि अभी तक उनकी रिहाई का आदेश सीतापुर जेल तक नहीं पहुंचा है। जेल अफसरों का कहना है कि रिहाई आदेश अभी तक जेल को नहीं मिला है।
रामपुर शहर विधायक व सांसद आजम खान की पत्नी डा. तंजीन फात्मा पर 34 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। जिसके चलते वह 26 फरवरी 20 से अपने सांसद पति व बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ जेल में हैं। कुर्की का आदेश होने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 20 को अपने पति व बेटे के साथ कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद इन तीनों लोगों को 27 फरवरी 20 को सीतापुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।
तब से यह लोग सीतापुर जेल में हैं। तंजीन फात्मा पर 34 मुकदमें दर्ज हैं। इनमें से 32 मामलों में पहले से ही जमानत मिल गई थी। शेष बचे दो मामलों शत्रु संपत्ति व क्वालिटी बार केस में शुक्रवार को एमपी, एमएलए कोर्ट में जमानत को लेकर सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ताओं ने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने का अनुरोध किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत दे दी।
जमानत मिलने के बाद अब उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद जाग उठी। जानकारों का कहना है कि 34 मामलों में जमानत मिल जाने के बाद वह जल्द ही सीतापुर की जेल से रिहा हो सकती हैं। तंजीन फात्मा की रिहाई की शनिवार से ही अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन रविवार देर शाम तक उनकी रिहाई को लेकर सीतापुर जेल तक कोई आदेश नहीं पहुंचा। कोर्ट का आदेश आने के बाद सोमवार को उनकी रिहाई संभव हो सकती है। जेलर आरएस यादव का कहना है कि अभी तक जेल को रिहाई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।